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NPS क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम के लिए कैसे खोले अकाउंट

रिटायरमेंट के बाद भी अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी नियमित आमदनी हो तो फिर आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग अभी से शुरू करनी होगी।

रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सबसे अच्छा निवेश है NPS। केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही यह योजना एक बेहतर रिटायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है।

लंबे समय के निवेश के बाद जब आप रिटायर होंगे तो आपके पास इतनी राशि होगी कि आप आसानी से अपना खर्च चला आएंगे और आराम से बुढ़ापा गुजरेगा।

तो चलिए जानते हैं कि यह स्कीम है क्या?
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को जनवरी 2004 में सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए खोला गया था। बाद में 2009 से इसे सबके लिए शुरू कर दिया गया। मतलब अब कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से सेविंग करके अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकता है।

कैसे यह करता है काम

NPS में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा PFRDA की ओर से रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया गया है। यही आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्युरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करेंगे।

यह है नियम
एनपीएस अकाउंट की मैच्‍योरिटी पर निवेशक को कम से कम 40 फीसदी रकम एन्‍युटी में लगानी है। बता दें कि इसी रकम से सब्‍सक्राइबर को पेंशन मिलेगी। दरअसल, एन्युटी आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कांट्रैक्ट है। इस कांट्रैक्ट के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कम से कम 40 फीसदी रकम का एन्युटी खरीदना जरूरी है। इसमें आप जितना अधिक निवेश करेंगे आपको उतना फायदा होगा।


रिटर्न फिक्स नहीं होता है
इस एन्युटी के तहत निवेश की गई रकम से ही रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलेगा। हालांकि ये ध्यान रखिए कि यह पेंशन टैक्स के दायरे में आएगा। इसका रिटर्न फिक्स नहीं रहता है।

इस योजना में कौन शामिल हो सकता है?

कोई भी भारतीय नागरिक।
18-70 साल का व्यक्ति निवेश कर सकता है.
KYC प्रक्रिया के बाद नागरिक इस योजना में शामिल हो सकते हैं.
नॉन रेजिडेंट इंडियन (NRI) भी इस स्कीम में निवेश कर सकता है।


NPS अकाउंट कैसा होता है
NPS में दो तरह के खाते हैं: टियर 1 और टियर 2 बोला जाता है।
60 साल की उम्र तक टियर 1 से फंड विद्ड्रॉल नहीं होता है।
टियर 2 NPS अकाउंट एक सेविंग्‍स अकाउंट की तरह है, वहां से जरूरत पड़ने पर आप ले सकते हैं।

फायदा क्या है
फाइनल विद्ड्रॉल पर 60 फीसदी रकम टैक्‍स फ्री।
सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्‍यूशन की लिमिट 14 फीसदी तय है।
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1) के तहत ग्रॉस इनकम का 10 फीसदी तक टैक्स में डिडक्शन।
सेक्शन 80CCE के तहत सब्‍सक्राइबर 50 हजार रुपये तक का अतिरिक्त डिडक्शन भी क्लेम करेंगे।

खाता कैसे खोलें
ऑफलाइन प्रक्रिया
ऑफलाइन या मैन्युअल रूप से खोलने के लिए PoP-Point of Presence सर्च करें। यह बैंक में भी हो सकता है।
नजदीकी PoP से एक सब्सक्राइबर फॉर्म लीजिए और इसे KYC पेपर्स के साथ जमा कर दीजिए।
जब आप शुरूआती निवेश करते तो PoP आपको एक PRAN – स्थायी रिटायरमेंट अकाउंट नंबर भेजेंगे।
इसी संख्या और पासवर्ड की मदद से आप अपने अकाउंट को चलाएंगे।

ऑनलाइन प्रक्रिया
अपने खाते को अपने पैन, आधार/ या मोबाइल नंबर से जोड़ दिए हैं तो फिर आसानी से ऑनलाइन खाता खुल जाएगा। यहां भी आपको एक PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) मिलेगी जिसकी मदद से आप NPS लॉग इन करेंगे और खाता आगे बढ़ेगा।

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